: टनकपुर: रेलवे की भूमि में काबिज लोगो को 25 अक्टूबर शाम 6:00 बजे तक भूमि खाली करने के नोटिस मिलने से निवास कर वर्षों से रह रहे लोगों में मची खलबली
admin
Fri, Oct 25, 2024
टनकपुर/ रेलवे शनिवार को टनकपुर में अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाएगा। मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर बरेली के आदेश अनुसार अतिक्रमणकारियो को अतिक्रमण हटाने हेतु रेलवे की ओर से 26 अक्टूबर सुबह 10:00 बजे की तिथि निर्धारित की गई है। जिससे वर्षों से रेलवे की भूमि में काबिज लोगों में हड़कंप मच गया है।

शुक्रवार को रेलवे विभाग की ओर से सभी अतिक्रमणकारियो को सूचित किया गया है की रेलवे भूमि से 25 अक्टूबर शाम 6:00 बजे तक अतिक्रमण को खाली कर दें। अन्यथा रेलवे प्रशासन द्वारा सिविल प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। तथा अतिक्रमण को हटाने में आए खर्च का भुगतान भी अतिक्रमणकारियो से लिया जाएगा। तथा होने वाले नुकसान के लिए अतिक्रमणकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। नोटिस में यह भी कहा गया है।

कि टनकपुर रेलवे यार्ड की भूमि में अवैध रूप से रह रहे अथवा व्यवसाय हेतु दुकान बनाने वाले सभी अतिक्रमण कारियो को सूचित किया जाता है कि जिला उच्च न्यायालय चंपावत द्वारा पारित निर्णय आदेश मे 25 एवं 30 सितंबर को जिला सत्र न्यायालय स्पष्ट कर दिया गया है टनकपुर यार्ड की भूमि रेलवे की संपत्ति है। तथा इस भूमि पर अवैध रूप से काबिज लोगों को यह भूमि खाली करने हेतु आदेशित किया गया है। फिलहाल रेलवे कि नोटिस चस्पा करने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जबकि पूर्व में उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 28 नवंबर तक काउंटर फाइल दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं अब कल यह देखना होगा क्या रेलवे अपने इस मंसूबे में कामयाब हो पाएगा या नहीं यह एक अहम सवाल है। आपको बता दें इस मामले में माननीय कोर्ट ने रेस्पोंडेडेंटस को चार सप्ताह में काउंटर एफिडेविट फाइल करने और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में रिजाइंडर एफिडेविट फाइल करने के निर्देश देते हुए 28 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख नियत की थी।
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