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: टनकपुर: रेलवे अतिक्रमण मामले में याचिकाकर्ताओं को नहीं मिली अंतरिम राहत, 28 नवंबर को होगी अगली सुनवाई कोर्ट ने दिए निर्देश

admin

Wed, Oct 9, 2024

नैनीताल /उत्तराखंड हाईकोर्ट में टनकपुर रेलवे भूमि में काबिज कथित अतिक्रमणकारियों द्वारा दायर याचिका पर बीती 7 अक्टूबर को सुनवाई हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने रेलवे से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दे उत्तराखंड उच्च न्यायालय से टनकपुर में रेलवे की भूमि पर काबिज कथित अतिक्रमणकारियों को दूसरी अपील के दौरान कोई भी अंतरिम राहत नहीं मिल पाई है।
मामले की पैरवी कर रहे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ एडवोकेट तनवीर आलम और प्रियंक खर्कवाल ने बताया कि सुनवाई के बाद माननीय कोर्ट ने रेस्पोंडेडेंटस को चार सप्ताह में काउंटर एफिडेविट फाइल करने और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में रिजाइंडर एफिडेविट फाइल करने के निर्देश देते हुए 28 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख नियत की है।कोर्ट ने इसमें कोई अंतरिम राहत प्रदान नही की है।


जिससे यह प्रतिवादीओ पर निर्भर करता है की वे अपने विवेक से कोई कार्यवाही करते है या अगली सुनवाई का इंतजार करते है।फिलहाल सबकी नजर कोर्ट की अगली सुनवाई पर रहेगी।
जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे लंबे समय से यहां रह रहे हैं। और उन्हे नगर पालिका की ओर से भूमि आवंटित की गई है। रेलवे और राजस्व विभाग की रिपोर्ट से अभी यह तय नहीं हो पाया है कि इस भूमि पर किसका स्वामित्व है। और कहा की बिजली और पानी कनेक्शन होने के साथ साथ नगर पालिका परिषद को हाउस टैक्स भी देते आ रहे हैं।
इससे एक बात तय है कि इस बार पीड़ित लोगों की दीपावली और इस त्योहारी सीजन का व्यापार प्रभावित होंगा।

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