: 59 साल 6 माह के बुजुर्गों के लोगों के लिए खुशखबरी, पात्र लाभार्थियों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन, जल्द करें आवेदन●●
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Sun, Sep 29, 2024
रिपोर्ट: {आबिद सिद्दीकी }
चंपावत: राज्य स्थापना दिवस के खास अवसर पर उत्तराखंड सरकार 60 वर्ष आयु वाले पात्र वृद्धावस्था लाभार्थियों को खास तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड द्वारा पत्राचार कर बताया गया कि शासन की मंशा के अनुरूप 60 वर्ष पूर्ण होते ही पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाएगी।

इस संबंध मे जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने खंड विकास अधिकारी चंपावत, लोहाघाट, पाटी, बाराकोट, और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नगर पंचायत चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा से तथा ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान, तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड वार 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके व्यक्तियों का त्रुटि रहित डेटा आगामी 10 अक्टूबर 2024 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी चंपावत को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिले इसके लिए समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह सामंत ने बताया कि उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों में निवासरत 59 वर्ष 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके महिला पुरुष को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही पात्र व्यक्तियों को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाना है।

उन्होंने जनपद में डाटा एकत्र करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियो से सर्वे प्रपत्र त्रुटि रहित भरकर 10 अक्टूबर 2024 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी चंपावत को उपलब्ध कराने की अपील की है। बताया कि पात्र लाभार्थियों को निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
■ सर्वे प्रपत्र फार्म में पात्र लाभार्थियों को निम्न दस्तावेज देने होंगे ■ ===========================
■1- महिला/ पुरुष का नाम, 2- पिता/ पति का नाम, 3-पता 4-श्रेणी, 5-जन्म तिथि, 6-आयु दिनांक 15 10.2024 को, 7-मोबाइल नंबर, 8-उत्तराखंड में निवास की अवधि, 9-मतदाता पहचान पत्र, 10-आधार नंबर, 11- महिला पुरुष का बैंक खाता संख्या, 12-बैंक का आईएफएससी कोड, 13-बीपीएल आईडी, आय प्रमाण पत्र संख्या, 14-आय प्रमाण पत्र, 15- आय प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, 16- महिला /पुरुष की मासिक आय ■
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